डूंगरपुर मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को 7 साल जेल की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश में रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है और 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आजम खान समेत 4 लोगों को सजा और जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आजम खान के अलावा बाकी तीन आरोपियों पूर्व सीओ आले हसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और बरकत अली ठेकेदार को अधिकतम 5 साल की सजा दी गई है और उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह मुकदमा वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान को घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अन्य धाराओं के तहत 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जज विजय कुमार की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 मार्च को आजम खान को दोषी करार दिया था. मामले में आजम खान की सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।