सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के ईदगाह शाही मस्जिद के सर्वे पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति के बाद , इलाहबाद कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। SC ने कहा की हाईकोर्ट इस मामले में याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के विरुद्ध मस्जिद के पक्ष में भी सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है की पुरे मामले को हाईकोर्ट में सुना जाएगा और सर्वे के अंतरिम पर रोक होगी । जिसकी अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
आपको बता दें की इलाहबाद के हाईकोर्ट ने चौदह दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह सर्वे को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने इस विवादित जमीन का सर्वे करने का आदेश कमिश्नर के जरिये करवाने की मांग को भी हामी भर दी। हाईकोर्ट ने मथुरा में भी वैसा ही सर्वे करने का आदेश दिया जैसे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ था । हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट का रूख किया।

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हिन्दू पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण विराजमान ओर सात अन्य लोगो ने वकील हरी किशन जैन ओर दवकी नंदन के माध्यम से इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की ओर ASI सर्वे की मांग की। हिन्दू पक्ष की ओर से बयान आया की मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है। हिन्दू मंदिर होने के बहुत सरे साबुत मौजूद हैं । जिसके लिए मस्जिद का सर्वे होना आवश्यक है

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