POCSO एक्ट की धारा 8 और IPC की धारा 354(A) लगाई गई कर्नाटक के पुर्व CM पर

बीएस येद्द्युरप्पा के ऑफिस के द्वारा FIR दर्ज होने के उपरांत बताया गया के शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला को FIR लिखवाने का शौंक है।

BJP के बृष्ठ नेता और कर्नाटक के पिछले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर कर्नाटक की पुलिस ने FIR लिख ली है।एक महिला ने येदियुरप्पा पर अपनी 17 साल की बेटी के साथ रेप करने का दोष लगाया है। सदाशिवनगर पुलिस थाने में इस वारदात की शिकायत दर्ज है।

द हिंदू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रेप 2 फरबरी को हुआ जब माँ और उसकी बच्ची येदियुरप्पा के पास सहायता के लिए गई थी। महिला ने 14 फरबरी की शाम को FIR लिखवाई।

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पुलिस ने POCSO एक्ट की धारा 8 और IPC की धारा 354(A) के अनुसार FIR दर्ज कर ली है।रिपोर्ट में महिला के साथ 2 करोड़ का घोटाला होने की बत भी की गई है जिसकी वजह से बोह सहायता के लिए येदियुरप्पा के पास गई थी।

महिला ने क्या कहा ?

“मैं और मेरी बेटी पहले भी उनसे मिलने गए थे. मेरी बेटी उन्हें दादा मानती थी और थाथा कहकर बुलाती थी। मैं उन्हें अप्पाजी कहती थी.”

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