SC ने जज VS जज मामले में लगाई रोक

कोलकता हाईकोर्ट ने दो प्लषो समीप चल रही एक कार्रवाई पर रोक लगा दी। वेस्ट बंगाल के कथित फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले की सीबीआई पर एकल न्यायधीश और खंडपीठ के बीच के टकराव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शांत करने के लिए थोड़े समय के लिए कार्रवाई पर रोक लगाई है। और पश्चिम बंगाल के सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस भेज दिया है। हाई कोर्ट द्वारा आरक्षित श्रेणी के प्रमाणपत्र संबंधी अनियमियतता के मामले में अगली सुनवाई उन्तीस जनवरी में करेगा।

इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायलय के दो न्यायधीशों के बीच मतभेद सबके सामने आये , पीठ के द्वारा कहा गया कि हम लोग आगे की कार्रवाई पर अभी के लिए रोक लगाएंगे हम राज्य वेस्ट बंगाल के समक्ष और उच्च न्यायलय के समक्ष याचिका दायर करने वाले में याचिकर्ता को नोटिस भेजेंगे। हम फिर से सोमवार को सुनवाई करेंगे और मामले को सूचीबद्ध करेंगे। हम रिट याचिका और लेटर्स पेटेंट अपील और जाँच को सीबीआई को सौंपने संबंधी एकल पीठ के आर्डर के क्रियान्वयन पर रोकथाम लगाएंगे।

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पश्चिम बंगाल की पैरवी कर रहे एक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्टेट भी सीबीआई जाँच के एकल पीठ के शुरुआती आदेश के खिलाफ अपील दायर कर रहा है । सोलिस्टर जेनरल तुषार मेहता ने बताया कि उच्च न्यायलय की खंडपीठ का यह आदेश आधारक्षेत्र जे प्रे लिया हुआ मालूम पड़ता है। उन्होंने कहा मैं यहाँ किसी न्यायधीश या किसी खंडपीठ का बसाहव नहीं कर रहा हूँ। इसी संबंध में उन्होंने सीबीआई को एक नोट दाखिल करने की अनुमति देने का प्रेरित किया है। पीठ ने कहा कि हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे , इस मामले को अब हमने अपने हाथ में ले लिया है।

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