सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के आवेदकों की याचिका की रद्द

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकीस बनो केस में दोषी पाए गए लोगों कि याचिका ख़ारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का इन सबको आर्डर है कि 21 जनवरी तक सरेंडर कर दिया जाये। बिलकीस बानो केस के दोषियों द्वारा याचिका दाखिल कर सरेंडर वापिस जेल में रिपोर्ट करने के जो कारण बताये हैं उनमे कोई खास दम नहीं है।

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न्यायधीश बीवी नागरत्ना न्यायधीश उज्जल धुइयाँ के बेंच ने कहा की हमे आवेदकों के अधिवक्ता और वकील अथवा गैर आवेदकों के वकीलों की दलीलों को भी सुना है। आवेदकों द्वारा सरेंडर करने के लिए और वक़्त माँगा जाना के लिए जो कारण बताये गए हैं उनमे कोई दम नहीं है। क्योंकि जो हमने निर्देश दिए हैं और जो उनके कारण हैं वह निर्देशों का पालन करने के लिए नहीं रोकते।। जिस बजह से ये याचिकाएं रद्द की जाती हैं

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