हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को अभी तक चैन की साँस नहीं मिली है । दिल्ली के CM को नयी शराब की नीति केस में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चैलेंज दिया था। न्यायधीश कार्यकान्ता शर्मा की इकलौती बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका रद कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने कहा कि CM केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी की है । इस मौके पर विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
ED के पास हैं सबूत, CM को को नहीं मिलेगा छुटकारा :
ED के पास सबूत, CM को छूट नहीं दे सकते’ इन मामले में 9 अप्रैल की दोपहर के लगभग साढ़े तीन बजने के बाद अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। जज ने ये बयान दिया है कि यह अर्जी उनकी जमानत के लिए नहीं है । जो याचिका दी है उसमे केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे रखी है। कोर्ट का कहना है कि यह गलत होगा कि ED ने जानबूझकर चुनाव के समय CM केजरीवाल को ED द्वारा शारब के मामले में गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार कब होना है यह जांच एजेन्सी तय करेगी। कोर्ट का कहना है कि ये केस केंद्र और केजरीवाल के आपस का मामला है। ED के पास पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं।
ऐसे में जांच और पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती है । हाई कोर्ट ने कहा अदालत बगैर राजनीती से प्रभावित हुए कानून के तरीके से काम करती है । कोर्ट का काम बस कानून लागू करना है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने गवाहों के बयान पर सवाल उठा दिए । और कहा कि उनके बयान विश्वास योग्य नहीं है । इस पर हाई कोर्ट का कहना कि जिन लोगों के बयान के आधार पर ED दलीले दे चुके रहे हैं। उनके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड कराये गए थे।
अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का एक्शन ?
आम आदमी पार्टी (AAP) सूत्रों के मुताबिक अब केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. वो कल यानी 10 अप्रैल को ही हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
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AAP के सूत्रों के हिसाब से अब केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वो कल यानि दस अप्रैल को ही हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इससे पहले दिल्ली एक्साइज पालिसी केस में एक सप्ताह के भीतर कोर्ट ने अपना निर्णय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से AAP के राज्यसभा संसद संजय सिंह को राहत मिली है। और इसके साथ जमानत मिली । वहीँ BRS नेता के , कविता के न्यायिक हिरासत आठ अप्रैल को 23 अप्रैल तक के लिए आगे कर दी गयी है।