एलेक्ट्रोल बांड के लिए माँगा समय
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध अपील दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद-बिक्री से जुड़ी हुई जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा करने को बोला गया है ।
जबकि , अब तक SBI की ओर से यह डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दी है ।उसके बाद ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने SBI के विरुद्ध SC में अवमानना की हहै।रिपोर्ट्स के अनुसार, ADR की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपनी चिठ्ठी में लिखा है कि SBI का ऐसा ना करना उच्च न्यायलय के आर्डर के विरुद्ध है।बताया जा रहा है कि इस मामले की 11 मार्च को इसकी सुनवाई हो सकती है।
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वहीं दूसरी ओर, भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्शन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का टाइम मांगा है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने उच्च न्यालय में याचिका देकर कहा था कि सभी बॉन्ड की खरीद से जुड़ी इनफार्मेशन जुटाने और उसे मैच कराने में लंबा समय लगेगा. SBI को चुनावी बॉन्ड जानकारी जुटाने वाले आदेश की तारीख को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है।