चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर मांगी अनिल मसीह ने SC से माफ़ी
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ के मामले में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से बिना किसी भी शर्त के माफ़ी मांगी है। पांच अप्रैल को सीनियर वकील मुकुल रोहतगी , CJI डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस जेबी पदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष मसीह की तरफ से पेश आये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी।
रिपोर्ट के अनुसार रोहतगी ने कहा,”हमने बिना शर्त माफी मांगी है. मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। वो पहला एफिडेविट वापस ले लेंगे और इस कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे, ये बिना शर्त माफी है। “
आपको बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ है , इस चुनाव में कांग्रेस – और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास पुरे 20 वोट और BJP के हाथ में सोलह वोट थे। परन्तु इस समय पीठासन अधिकारी रहे। अनिल ने कांग्रेस – आप गठबंधन के आठ वोटों के ‘इनवैलिड’ करार दिया था। इससे कांग्रेस और AAP गठबंधन के वोटों की संख्या 12 हो गयी थी। इस तरह अनिल मसीह ने BJP के मनोज सोनकर को विजेता घोषित था।
इन चीजों पर बहुत बबाल मचा हुआ था। AAP और कांग्रेस ने चुनाव में “धांधली ” का दोष लगाया है। एक वीडियो भी इससे रिलेटेड शेयर किया गया था । इसके आधार पर उनका आरोप था कि पीठासन अधिकारी अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़खानी की थी।
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मेयर का चुनाव हारने वाले AAP के पार्षद कुलदीप कुमार ने पंजाब हाई कोर्ट की तरफ रुझाव किया था। वो ये मांग कर रहे थे कि चुनाव के नतीजों को ख़ारिज किया जाये । वहीँ हाई कोर्ट ने इकतीस जनवरी को चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के जो नतीजे निकले गए थे उनपर रोक लगाने के लिए इंकार कर दिया था। और आम आदमी पार्टी की याचिका को तीन हफ्ते बाद लिस्ट जारी करने की बात की थी