दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर किया AAP ने कब्जा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के नाम जमीन पर राजनितिक दल का कार्यालय होने पर आपत्ति जाहिर की है , और इस राजनितिक दल का नाम आप (आम आदमी पार्टी )है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट के आधारिक सरंचना से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस डेवलपमेंट को लेकर एक सुनवाई चल रही है। CJI चंद्रचूड़ कोर्ट में दलीले सुन रहे थे इस समय वह सुनकर हैरान हो ये कि जो जगह SC के लिए रखी है उसपर राजनितिक दल का ऑफिस है।
दिल्ली सरकार को बीते साल दिल्ली ज्यूडिशियरी के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कदम उठाने का हिदायत दी गयी थी। 13 फरवरी को इस मसले में CJI की अगुआई वाली उच्च न्यायलय की बेंच को सूचित कि एक ‘राजनीतिक दल’ ने दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित जमीन पर ‘कब्जा’ कर रखा है । जिस बात को सुन CJI भौचक्के रह गए कि कोई राजनीतिक दल न्यायपालिका के लिए दी गई भूमि पर कैसे कब्जा कर सकता है। CJI ने कहा
“वहां पार्टी दफ्तर कैसे हो सकता है ? वह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते “

दिल्ली सरकार के लॉ सेक्रेटरी भरत पाराशर ने बेंच को सूचित किया कि ‘राजनीतिक दल’ को 2016 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के जरिए जमीन आवंटित की गई थी. उन्होंने कहा कि अब इस मामले की जानकारी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर (L&DO) को दी गई है. राजनीतिक दल को दूसरी जमीन दी जाने की प्रक्रिया चल रही है। लॉ सेक्रेटरी ने बोले कि 2016 से पहले, ये एक बंगला था जिस पर एक मंत्री ने कब्जा किया हुआ था था और बाद में राजनीतिक दल ने इस पर अपना हक़ जमा लिया था । इस विषय पर नियुक्ति सलाहकार कोर्ट की तरफ से बेच को बता रहे हैं कि इमारत को पार्टी ऑफिस में बदल लिया , और इसके पास अस्थायी निर्माण भी किया गया है
दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील जिनका नाम वसीम कादरी है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विक्रमजीत बनर्जी से CJI ने कहा,
कि हम चाहते हैं कि जल्दी आप पता लगाए कि वह इस जमीन का कब्जा वापिस कब करेंगे। इसे हम बंगला या कुछ और करने के लिए मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इसे जनसुविधा के लिए मांग रहे हैं

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इस विषय में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव,पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सचिव और वित्त सचिव को HC के रजिस्ट्रार जनरल के साथ मीटिंग करने का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी विवादित और लंबित मुद्दों का हल निकालने का निर्देश जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को की जाएगी .

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