आप को दी SC ने 15 जून तक माहौलत

आम आदमी पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मीन से जुड़े एक मामले में बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर अपना दफ्तर बना लोया है।कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द ही इस ज़मीन को खाली किया जाये। जैसे कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। जिसके चलते अभी आम आदमी पार्टी को थोड़ा समय मिल चुका है। और ये समय इनको 15 जून तक का है।

आपको बता दें, कि इस ज़मीन को जिला न्यायपालिका में विस्तार के इरादे से दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है।

इस विवाद पर मुख्य न्यायधीश ने कहा, कि इस तरह से कोई भी क़ानून का उलंघन नहीं कर सकता है। यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिरकार इस तरह से कोई कोर्ट की ज़मीन पर कब्जा कैसे कर सकता है। यह ज़मीन फिर से कोर्ट को वापिस मिलना चाहिए।

कब तक दी है मोहलत?

कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अच्छा झटका दिया है। इस वक़्त चुनाव का माहौल चल रहा है तो पार्टी को उतना समय की माहौलत दी गई है।जिसमे यह सुनिश्चित किया कि 15 जून तक इस ऑफिस को खाली हो जाना चाहिए। और सुझाब दिया कि पार्टी विकास कार्यालय से इस विषय में सम्पर्क करें, जो शिफ्टिंग मदद कर सकते हैं।

आम आदमी पार्टी की ओर से इस केस को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ओर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी लड़ रहे हैं। जिन सब ने आप को लेकर बहुत सी दलीलें दीं इसके बचाव में पर कुछ हल नहीं हुआ।

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