अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी क्या?
नई दिल्ली ED की गिरफ्तार में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई । सब दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से अब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर निर्णय आ गया है । कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने ED से 2 अप्रैल जबाब मांग रखा है।
इससे पहले केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू अदालत में आए। दिल्ली के हाई कोर्ट ने बयान दिया कि वह मेन याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया।अभी तक पर केजरीवाल अगर कोई अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं, तो वह उस पर विचार -विमर्श कर सकती है। ED की तरफ से SV राजू ने बयान याचिका की बगाबत किया और बयान दिया , हम इस पर अपनी जबाबदेही देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय की जरूरत चाहिए।
केजरीवाल की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ (कस्टोडियल इंटरोगेशन) तब की जाती है जब कोई सहयोग न कर रहा हो। ईडी अगर आप फरवरी 2024 में चुनाव से दो महीने पहले मेरी भूमिका की जांच करना चाहते हैं, तो मुझे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि मेरी क्या भूमिका थी, आपको सिर्फ शक है। चुनाव से ठीक पहले आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा क्या है जो आप मेरी गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया?
अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा है कि, हिरासत में लेकर पूछताछ तब की जाती है है। जब कोई सहायता नहीं करता है । ED अगर आप फरवरी 2024 में चुनाव से दो माह पहले मेरी पहचान की जाँच करना चाहते हैं , तो मुझे हिरासत करने की कोई भी जरुरत नहीं है । आपको मेरे पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि मेरी क्या भूमिका रही है। चुनाव से कुछ समय से ठीक पहले आप मुझे आप हिरासत में ले लेते है । ऐसा क्या जो अपने गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे , आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया?